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सहारा ग्रुप ने की निवेशकों के साथ 13 करोड़ की धोखाधड़ी, सुब्रत रॉय सहित 44 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

उज्जैन में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. सहारा ग्रुप में 13 करोड़ से अधिक की राशि निवेश करने वाले संभाग के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में सुब्रत रॉय सहित 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. सहारा ग्रुप की पांच कंपनियां के लोग तीन हजार निवेशकों के पैसे डकार गए हैं. निवेशकों की राशि परिपक्व होने के बावजूद उन्हें नहीं लौटाई गई. (FIR against Subrata Roy and 44 others)

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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय राय सहित 44 लोगों पर केस दर्ज

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Published : May 19, 2022, 1:40 PM IST

उज्जैन।EOW ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहित कंपनी से जुड़े 44 अन्य लोगों पर शिकंजा कसा है. 13 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज हुआ है. समूह की पांच कंपनियों के 44 लोगों पर आरोप है कि संभाग के उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगर, मालवा, आलोट के साढ़े तीन हजार निवेशकों से पैसे हड़प लिए. निवेशकों की राशि परिपक्व होने के बावजूद उन्हें नहीं लौटाई गई.

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय राय सहित 44 लोगों पर केस दर्ज

निवेशकों ने रैली निकालकर सौंपा था ज्ञापन:कंपनियों द्वारा निवेशकों की राशि नहीं लौटाने से उनकी आर्थिक स्थित बिगड़ती जा रही है. हाल ही में निवेशकों ने एक बड़ी रैली के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में एसडीएम और कलेक्टर को कार्रवाई के साथ राशि की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था. शिकायत पर EOW उज्जैन ने अब 2 माह बाद बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें सहारा के सुब्रत राय सहित 44 नाम की लिस्ट है और 5 कंपनियों के नाम दर्ज हैं.

लिस्ट में सुब्रत रॉय का नाम भी शामिल:तीन से अधिक जो निवेशक है वो संभाग के उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा व आलोट क्षेत्र के हैं. इन कंपनियों के नाम है- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, और सहारा क्यू गोल्ड गोल्ड लिमिटेड. कंपनियों के संचालनकर्ताओं के नाम जो सामने आए हैं उसमें 44 लोगों की लिस्ट है. जिसे EOW एसपी ने साझा की है. इसमें सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय का भी नाम दर्ज है.

निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की वर्ष 2011 से 2020 के मध्य लगभग 13 करोड़ से अधिक की राशि अलग- अलग समय पर माहवार एवं फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की गई थी. लेकिन अवधि होने के बाद भी उनकी राशि को नहीं लौटाया गया. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. दिलीप सोनी, EOW एसपी

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2011 से 2020 के बीच निवेशकों की राशि हड़पी:कंपनियों में वर्ष 2011 से 2020 के बीच लगभग 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपयों की राशि 3 हजार निवेशकों ने जमा की थी. लेकिन कंपनी के संचालकों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रच कर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर गबन किया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए EOW ने प्रकरण में सुब्रत रॉय सहित कंपनी के लखनऊ गोमती नगर, फतेहाबाद, जहांनाबाद फतेहपुर, वाराणसी, अलीगंज जानकीपुरम, झांसी, भुज, अहमदाबाद, भुनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता धर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है. एसपी ने कहा कि मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

(FIR against Subrata Roy and 44 others)

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