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पतंगबाजो के लिए चेतावनी! अगर की चाइनीज मांझे से पतंगबाजी तो हो जाएगी जेल, जानिए क्या है पूरा मामला - मकर संक्रांति पर पतंग बाजी को लेकर चाइनीज मांझे पर बैन

उज्जैन में पतंगबाजों के लिए बुरी खबर है. प्रशासन ने यहां चीन के धागे के उपयोग पर रोक लगा दी है. यह धागा पशु, पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है. लिहाजा कलेक्टर आशीष सिंह ने एक आदेश जारी कर चाइनीज डोर के निर्माण और खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. देश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है और पतंगबाजी का ये शौक जेल की हवा भी खिला सकता है.

Use of Chinese Manjha in Ujjain is punishable offense
उज्जैन में चाईनीज मांझे का उपयोग दण्डनीय अपराध

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Published : Dec 22, 2021, 5:13 PM IST

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चीन के धागे के उपयोग पर रोक लगा दी गई है. यह धागा पशु, पक्षियों को नुकसान पहुॅंचाता है. कलेक्टर आशीष सिंह ने एक आदेश जारी कर चाइनीज डोर के निर्माण और खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश का पालन करने के निर्देश सभी सम्बन्धित विभागों को दिये गये हैं.

उज्जैन में चीन के धागे के उपयोग पर रोक
आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइनीज डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा. मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे. जारी किये गये आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है. यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा.

इंदौर: चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर FIR दर्ज

उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकर्ता से किया जाता है. पूर्व में चाइनीज डोर के उपयोग से राहगीरों, पशु पक्षियों को चोट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं. इसलिये उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं.
(Chinese Manjha Ban)
इनपुट - आईएएनएस

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