सागर। इन दिनों फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर बूस्टर डोज लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं. इन हालातों को देखते हुए सागर जिला कलेक्टर का आदेश आया है कि फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर का वेतन बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं निकाला जाएगा.
Sagar collector Order: फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर को वेतन पाने के लिए अब क्या करना होगा, पढ़िए ये खबर - सागर जिला कलेक्टर का आदेश
सागर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना थर्ड डोज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के वेतन नहीं मिलेगा. (Sagar collector Order)
थर्ड डोज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद ही वेतन
सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्देश दिए हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करने के बाद ही वेतन के लिए ट्रेजरी ऑफिसर के समक्ष बिल प्रस्तुत हो सकेंगे. कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर को को-वैक्सीन एवं कोविशील्ड का तीसरा डोज लगवाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
(Sagar collector order for frontline and healthcare workers) (Sagar collector Order)