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MPPSC में परीक्षा में उम्र पर गरमायी सियासत, सरकार के फैसले पर अपनों ने उठाया सवाल

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा MPPSC को लेकर किए गए फैसले पर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने असहमति जतायी है. कांग्रेस नेता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्य नहीं करता है कि दूसरे प्रदेश के परीक्षार्थियों की उम्र 28 से बढ़ाकर 35 साल की जाए. कैबिनेट के इस फैसले में बदलाव होना चाहिए.

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Published : Jun 18, 2019, 11:43 PM IST

पारस सकलेचा, कांग्रेस नेता

रतलाम। मध्यप्रदेश सरकार के हाल ही में एमपीपीएससी को लेकर किए गए फैसले पर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने असहमति जतायी है. पारस सकलेचा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्य नहीं करता है कि दूसरे प्रदेश के परीक्षार्थियों की उम्र 28 से बढ़ाकर 35 साल की जाए. कैबिनेट के इस फैसले में बदलाव होना चाहिए.

पारस सकलेचा, कांग्रेस नेता

ये है मामला

⦁ कमलनाथ कैबिनेट ने एमपी पीएससी में दूसरे प्रदेशों के परीक्षार्थियों के लिए उम्र सीमा 28 से बढ़ाकर 35 साल और प्रदेश के परीक्षार्थियों की उम्र सीमा 40 से घटाकर 35 साल तय करने के निर्णय लिया है.
⦁ फैसले पर कई कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने नाराजगी जतायी.
⦁ पारस सकलेचा ने कहा कि प्रदेश सरकार से बात कर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेंगे.
⦁ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा का कहना है कि कैबिनेट के फैसले में बदलाव होना चाहिए.
⦁ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने कहा कि दूसरे प्रदेशों के परीक्षार्थियों की उम्र सीमा 28 से बढ़ाकर 35 वर्ष करने से मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए संभावना कम होगी, जिससे छात्रों में नाराजगी होगी.

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