मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / city

MPPSC में दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए पूरा मामला

पीएससी परीक्षा में दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण के मालमे में दायर की गई एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, एमपी पीएससी की तरफ से दिए गए जबाव में कहा कि गया कि हम वही गाइड लाइन फॉलो कर रहे, जिसे सरकार ने निर्देशित किया है.

jabalpur news
हाईकोर्ट

By

Published : Feb 18, 2020, 11:42 PM IST

जबलपुर। एमपी पीएससी की परीक्षा में दिव्यांगों को आरक्षण दिए जाने की प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी को जबाव पेश करने के आदेश दिए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान एमपी पीएससी ने जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि एमपी पीएससी वही गाइड लाइन फॉलो कर रही है जो शासन ने निर्देशित की है.

दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

इस मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बाकी पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश जारी किया है, भोपाल निवासी आदित्य खरे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एमपीपीएससी दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड नियम का पालन कर रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक दिव्यांगों को दिए जाने वाले आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड नियम लागू नहीं होता.

याचिका में कहा गया कि इस नियम के चलते जनरल कोटे की सीटों पर खासा असर पड़ रहा है, याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिसके बाद एमपीपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया, लेकिन बाकी पक्षकारों ने जवाब पेश नहीं किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई में तमाम पक्षकारों से जवाब पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details