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अपहृत नाबालिका को कोर्ट में पेश करने का आदेश - होशंगाबाद

एक नाबालिग के अचानक घर से गायब होने एवं युवक द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई न किये जाने के मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने नाबालिग को पेश करने का आदेश दिया है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट

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Published : Jan 2, 2021, 11:31 PM IST

जबलपुर। एक नाबालिग के अचानक घर से गायब होने और युवक द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई न किये जाने के मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. जस्टिस सुजय पॉल की अवकाशकालीन पीठ ने मामले में होशंगाबाद पुलिस को निर्देशित किया है कि वे 7 जनवरी तक अपहृत नाबालिग को पेश करें. इसके साथ न्यायालय ने मामले में राज्य शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं.

30 नवंबर की देर रात हुई घटना

यह मामला होशंगाबाद बनखेड़ी निवासी ममलेश (बदला हुआ नाम) की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 नवंबर की रात को उनकी 16 वर्षीय बेटी अचानक घर से लापता हो गई. जिसकी उन्होंने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद परिजनों द्वारा मामले की शिकायत दूसरे दिन बनखेड़ी थाने में दर्ज कराई गई. इसी बीच उन्हें जानकारी लगी कि समीप के गांव का भागवेन्द्र नाम का युवक भी घर से लापता है. बाद में मामले में शंका जाहिर की गई कि उक्त युवक ही उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है. लेकिन इसकी जानकारी देने के बावजूद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है.

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