जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने दूसरे प्रदेश के अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बेवसाइट में आवेदन प्रक्रिया संशोधन करने के आदेश जारी किये हैं. उत्तर प्रदेश निवासी शैलेन्द्र कुमार की तरफ से दायर याचिका में दिनांक 30 दिसंबर 2021 की प्रकाशित गजट अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने अभियंता पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किये थे.
परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की मांग : एमपीपीएससी की प्राथमिक परीक्षा में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के रोजगार पोर्टल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है. रोजगार पोर्टल के नियम अनुसार वही अभ्यर्थी पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के रहवासी होगे. पोर्टल पर सिर्फ मध्यप्रदेश के जिलों के नाम ही अंकित हैं, जिसके कारण मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यार्थी अपना नाम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सकते.याचिका में मांग की गयी थी कि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र जमा करने उचित अवसर किया जाये और इसके लिए परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया जाये.