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पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय करने को लेकर उपभोक्ता मंच ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

पंचायत चुनाव में खर्च की खर्च की सीमा तय (mp panchayat election expenditure limit) करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है. नागरिक उपभोक्ता मंच संगठन ने मध्यप्रदेश सरकार को एक लीगल नोटिस भेजा है. इसमें खर्च की सीमा तह नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी देते हुए सरकार से इस पर रुख साफ करने के लिए कहा गया है.

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Published : Jan 3, 2022, 1:01 PM IST

जबलपुर।देश में लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव में खर्च की सीमा (mp panchayat election expenditure limit) तय की जा चुकी है. जबकि पंचायत चुनाव में खर्च की कोई सीमा नहीं है. इसको देखते हुए जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच संगठन ने राज्य सरकार को एक लीगल नोटिस भेजा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि अन्य चुनावों की तरह ही पंचायत चुनाव के खर्च की सीमा भी तय की जाए.

पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय हो

नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य रजत भार्गव ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कई प्रत्याशी इतना अधिक खर्च करते हैं कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है. हारने पर कई प्रत्याशी भारी कर्ज में डूब जाते हैं. अगर पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाएगी तो इस तरह के हालात प्रत्याशियों के सामने नहीं आएंगे. अभी देखा गया केवल पंच सरपंच के चुनाव में ही 250 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं. इसलिए प्रत्याशियों की जवाबदारी तय की जानी चाहिए कि उनकी खर्च सीमा इतनी है.

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संगठन ने पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजा है (Consumer Forum notice to MP Government). संगठन का कहना है कि अगर सरकार पंच, सरपंच सहित जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं करती है तो वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

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