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MP High Court News ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण पर सुनवाई जारी, EWS के मामले में सुनवाई से इनकार - 27 फीसदी आरक्षण

हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 63 याचिकाएं लगाई गई हैं. जिनपर एक साथ सुनवाई की जा रही है. खास बात यह है कि कोर्ट ने ईडब्ल्यू को 10 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के मामले को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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ओबीसी रिजर्वेशन

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Published : Sep 5, 2022, 6:52 PM IST

जबलपुर।27 फीसदी OBC आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल बढ़े हुए आरक्षण पर जारी रोक बरकरार रहेगी. इससे पहले हाईकोर्ट ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है. मौजूदा दौर में आरक्षण दिए जाने के समर्थन में दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई की जा रही है. हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 63 याचिकाएं लगाई गई हैं. जिनपर एक साथ सुनवाई की जा रही है. खास बात यह है कि कोर्ट ने ईडब्ल्यू को 10 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के मामले को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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EWS को 10% रिजर्वेशन, फिलहाल सुनवाई नहीं:ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के मामले में दाखिल याचिकाओँ पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) के मामलों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ईडबल्यूएस को 10 फीसदी रिजर्वेशन के मामले की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी.

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