जबलपुर। जबलपुर के तीन वुशू खिलाड़ियों की तरफ से प्राइज मनी को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में लगी याचिका पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग को फटकार लगाई गई है. कोर्ट ने कहा है कि खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हुए अच्छे लगते है न कि कोर्ट में हाई कोर्ट ने इस मामले में खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है
जबलपुर के खिलाड़ियों ने लगाई याचिका
वुशू के तीन राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमे कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र ने 8 मार्च 2019 में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि देने के लिए नियम बनाए थे.खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि या तो कम दी या तो कुछ लोग को प्रदान ही नहीं. हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी. प्राइज मनी और प्रोत्साहन राशी के तौर पर गोल्ड मेडल जीते खिलाड़ी को शासन की ओर से 1लाख रु सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 75 हजार रु देने का प्रावधान है, लेकिन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने याचिका लगाने वाले तीनों ही खिलाड़ियों को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी है.