जबलपुर। शहर केन्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल (New Life Multispeciality Hospital) में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन निजी अस्पतालों में फायर, इलेक्ट्रिकल तथा बिल्डिंग रूल्स के परिपालन को लेकर सख्त हो गया है. प्रोविजनल फायर एनओसी लैप्स होने के कारण 28 अस्पतालों के लायसेंस निरस्त कर दिये गये हैं. बचे हुए सभी 108 अस्पतालों में अनियमितताएं पाई जाने पर नोटिस जारी करते हुए एक माह का समय दिया गया है.
निजी अस्पताल में प्रोविजनल फायर एनओसी समाप्त: जबलपुर के अस्पताल में हुए अग्नि हादसे के बाद जिले के सभी निजी अस्पतालों के निरीक्षण के आदेश जारी किये गये थे. एक डॉक्टर को तीन अस्पतालों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. एडीएम सोनिला सिडाना ने बताया कि 3 अगस्त को प्रदेश सरकार ने एक सरकुर्लर जारी किया था. जिसमें निजी अस्पताल में प्रोविजनल फायर एनओसी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. निजी अस्पतलों को 1 सितम्बर से पहले तीन साल के लिए टेम्पररी फायर एनओसी लेना आवश्यक है. प्रोविजनल फायर एनओसी होने के कारण 59 अस्पतालों को एक माह में टेम्पररी फायर एनओसी लेने नोटिस जारी किये हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ऑडिट व बिल्डिग रूल्स का पालन नहीं करने के कारण अस्पतालों को नोटिस जारी किये गये हैं.
इलेक्ट्रिकल तथा बिल्डिंग रूल्स की जांच जारी:एडीएम सोनिला सिडाना ने बताया कि ''प्रथम चरण में फायर, इलेक्ट्रिकल तथा बिल्डिंग रूल्स की जांच जारी है. इसके बाद अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की योग्यता के संबंध में जांच की जायेगी. अधिकांश अस्पतालों में अयोग्य कर्मचारियों व डॉक्टरों द्वारा उपचार किये जाने की शिकायतें मिली हैं''.