जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट में खात्मा और चालान पेश करने के मामले में एकाधिकार को लेकर जारी आदेश को चुनौती देने वाले मामले को काफी गंभीरता से लिया. युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
Jabalpur Highcourt news:यह मामला भोपाल के समाजसेवी सतीश नायक की ओर से दायर किया गया है. लोकायुक्त के समक्ष दर्ज मामलों में फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है. जिसके तहत खात्मा होता या फिर मुकदमा चलाने के लिये चालान पेश होता है. ये जांच अधिकारी के स्वविवेक पर आधारित होता है. (stay on inquiry report of lokayukta) आरोप है कि लोकायुक्त ने 12 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि उनकी बिना अनुमति के खात्मा रिपोर्ट पेश न की जाये, जो कि अनुचित है. लोकायुक्त द्वारा एकाधिकार संबंधी जारी आदेश अवैधानिक है.
मामले में गृह विभाग के सचिव, डीजीपी, लोकायुक्त, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव लोकायुक्त आर्गेनाइजेशन और सचिव विधि विभाग को पक्षकार बनाया गया है.
ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया को चुनौती
सेंटर मोटर व्हीकल (CMV) नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइनन बनाये जाने की प्रकिया को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में आरोप है कि इस बारे में नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन फेस्टिलेशन सेंटर और टेस्ट सहित अन्य की व्यवस्थाएं नही की गई, जिससे आधार कार्ड से ऑनलाइन वाहन लाइसेंस बन रहे हैं. इतना ही नहीं मृत व्यक्तियों के नाम पर भी लाइसेंस बन रहे हैं. कोई अपंग है या फिर कमजोर मस्तिष्क की इसकी भी जांच परख नहीं हो रही. युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद केन्द्र, राज्य सरकार सहित परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किया है और जवाब पेश करने को कहा है.