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Jabalpur Highcourt राज्य सरकार का कारनामा, जिन तीन डॉक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई, उन्हीं को सौंपी अग्निकांड की जांच

जबलपुर अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया. जिसमें बड़ी खामी उजागर हुई. राज्य सरकार के जवाब मुताबिक जिन तीन डॉक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया है. उन्हीं डॉक्टरों को बाकी अस्पतालों के निरीक्षण की टीम में शामिल कर दिया गया है.  Jabalpur Highcourt, Highcourt Angry With State Government

Highcourt Angry With State Government
राज्य सरकार से नाराज हाईकोर्ट

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Published : Aug 19, 2022, 11:41 AM IST

जबलपुर।मध्य प्रदेश केजबलपुर में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी समेत अन्य संसाधन ना होने के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया. जवाब में बताया गया है कि जबलपुर में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों का निरीक्षण लगातार जारी है और मापदंडों को पूरा न करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा रही है. वहीं पेश किये गए जबाव में एक बड़ी खामी सामने आई है. Highcourt Angry With State Government

राज्य सरकार से नाराज हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी:इस खामी को अदालत में याचिकाकर्ता ने उठाया है. उसने बताया कि राज्य सरकार के जवाब मुताबिक जिन तीन डॉक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया है. उन्हीं तीन डॉक्टरों को बाकी अस्पतालों के निरीक्षण की टीम में शामिल कर दिया गया है. यह सुनते ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अब 22 अगस्त को शपथ पत्र पर बताए कि डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है.

तीन डॉक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई:राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किये गए जवाब में बताया है कि 1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के मामले पर जिम्मेदार CMHO को निलंबित कर दिया गया है. वहीं निरीक्षण करने वाले तीन डॉक्टरों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया है. और इन्हीं तीन डॉक्टरों को अस्पतालों के निरीक्षण की टीम में शामिल किया गया है.

जबलपुर के अस्पताल अग्निकांड में 8 की हुई थी मौत

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हमीदिया आग मामले में सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब:भोपाल स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल में हमीदिया के नीयोनेटल वार्ड में 8 नवंबर 2021 को हुए अग्निकांड के दौरान भर्ती सभी 40 नवजात बच्चों की मौत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. यह याचिका कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने दायर की थी.याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर इस गंभीर अग्निकांड में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है और सभी पीड़ितों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है. Bhopal Hamidia Hospital, HC seeks response from government

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