जबलपुर।मध्यप्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिच कर दी है. सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि मध्यप्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनके विधायक नहीं होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है.
राज्यसभा चुनाव का रास्ता हुआ साफ, हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार - Madhya Pradesh Rajya Sabha Election
जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिससे मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में चुनाव के दौरान WHO के कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की बात कही गई थी, साथ ही कहा गया था कि मध्यप्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा. इस कारण राज्यसभा के चुनाव विधानसभा उपचुनाव के बाद करवाए जाएं, जिस पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं.
19 जून को होंगे राज्यसभा चुनाव
हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया. ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिच कर दी है. मतलब साफ है कि अब 19 जून को प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो सकेंगे.