जबलपुर।मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई याचिकाओं पर जवाब पेश नहीं किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार तमाम याचिकाओं पर अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करें.
अगली सुनवाई 15 मार्च को
मामले पर अगली सुनवाई 15 मार्च को तय की गई है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक को बरकरार रखी है. यानी कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण लागू रहेगा.