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स्कूल फीस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

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Published : Sep 10, 2020, 6:58 PM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को स्कूल फीस के मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, संचालकों द्वारा स्कूल फीस के अलावा बाकी कोई फीस नहीं वसूली जा सकती है.

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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को स्कूल फीस के मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल फीस के अलावा बाकी कोई फीस नहीं वसूली जा सकती है.

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

इतना ही नहीं, ज्यादा फीस ना वसूलने को लेकर स्कूलों को बकायदा शपथ पत्र हाई कोर्ट में जमा करना होगा, लेकिन अब तक स्कूलों ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किए हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने कड़े लहजे में इस पर आपत्ति जताते हुए स्कूलों से जल्द से जल्द शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा है. इसके साथ ही स्कूलों ने एक अर्जी लगाई थी कि, जब सामान्य ढंग से स्कूल खुलेंगे, तो वे अपनी मासिक फीस वसूल सकेंगे. जिसको लेकर कोर्ट का कहना है कि, पहले शपथ पत्र कोर्ट में जमा करें, उसके बाद आपके दूसरे आवेदन पर बाद में विचार किया जाएगा.

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