जबलपुर। मप्र राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम पर जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर रिवीजन पेटीशन को तीन हजार जुर्माने व तीन सौ की पैनाल्टी के साथ स्वीकार कर ली है. इससे पहले आवेदक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि लगातार दस्तक देने के बावजूद भी एलआईसी उसकी नहीं सुन रही है.
उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को पाया दोषी, लगाया तीन हजार का जुर्माना!
मप्र राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम पर जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर रिवीजन पेटीशन को तीन हजार जुर्माने व तीन सौ की पैनाल्टी के साथ स्वीकार कर ली है.
आयोग के समक्ष अनावेदक केएल जाटव की ओर से बताया गया कि उनकी ओर से एलआईसी के खिलाफ एक मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दायर किया था. जिसमें LIC द्धारा अनुपस्थित रहकर एक्स पार्टी होने व लिखित में जवाब न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने तीन सौ रूपये की पेनाल्टी लगाई थी. इसके खिलाफ ही एलआईसी ने रिवीजन पेटीशन लगाई थी.
एलआईसी की ओर से यह रिवीजन अपील राज्य भोपाल आयोग में दायर की गई. अब आयोग के अध्यक्ष शान्तंयु एस केमकर ने एलआईजी पर तीन हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए उक्त राशि व पेनाल्टी की राशि अनावेदक को प्रदान किये जाने के निर्देश दिए. जिला आयोग को मामले की 24 अगस्त को सुनवाई करने के निर्देश दिये है.