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दलील खारिज, नहीं मिलेगी जमानत

जिला अदालत ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है.

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दलील खारिज, नहीं मिलेगी जमानत

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Published : Feb 18, 2021, 9:24 PM IST

जबलपुर। जिला अदालत ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है.एडीजे वरीन्द्र कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

बिलहरी जनता स्कूल के पास के रहने वाले 24 वर्षीय युवक पर एक युवती से दुष्कर्म का आरोप है. मंडला बीजाडांडी निवासी एक युवती काम की तलाश में शहर आई थी. युवक पर आरोप है कि उसने लड़की को अपने झांसे में लिया और शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म किया.

अदालत को बताया गया कि पीडि़ता अपनी बहन के साथ रहकर सदर क्षेत्र में मजदूरी करती थी. जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने सात जनवरी को उसकी टपरिया में जाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर केंट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

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आरोपी ने लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

आरोपी की ओर से कहा गया कि युवती उसे ब्लैकमेल कर दस लाख रुपयों की मांग कर रहीं थी.इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से भी की गई थी. अदालत ने आरोपी की ओर से दिये गये तर्काे को नकारते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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