जबलपुर।किसानों से समर्थन मूल्य में अनाज खरीदने के बाद खुले में पड़े अनाज खराब हो जाते है, इसी मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन और भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम को बीते 5 साल कि अनाज भंडारण क्षमता और खरीदी का संपूर्ण ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन प्लान भी पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
अनाज के रखरखाव को लेकर HC ने मांगा सरकार से जवाब
जबलपुर हाईकोर्ट में ओपन कैप में रखे अनाज के खराब होने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, याचिका में कहा गया था कि सरकार बड़ी तादाद में अनाज की खरीदी तो करती है, लेकिन समुचित भंडारण क्षमता के अभाव में खुले में पड़े अनाज सड़ जाते हैं, फिर सरकार उस अनाज को सड़ने के बाद निर्माताओं को शराब बनाने के लिए कौड़ियों के दाम पर बेच देती है.