जबलपुर। प्रदेश में 10 साल पुराने ऑटो-डीजल रिक्शा को पर्मिट जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे ऑटो रिक्शा को CNG में convert किया जाएगा. सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किए जवाब में बताया, कि ऑटो रिक्शा वाहनों के लिए नियम तय कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
10 साल पुराने ऑटो-डीजल रिक्शा को पर्मिट नहीं
हाईकोर्ट में पेश जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश भर में संचालित ऑटो रिक्शा वाहनों के लिए विनियामक प्रावधान निर्धारित कर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दस साल पुराने ऑटो-डीजल रिक्शा वाहनों को पर्मिट जारी नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मर रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी ने ग्वालियर में हुए ऑटो हादसे और सीधी में हुए बस हादसे पर चिंता व्यक्त की. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.