इंदौर(Indore)।इंदौर में अब माइक लगाकर सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शोर-शराबा करने पर प्रशासन कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा. दरअसल शहर में सब्जी विक्रेता माइक के जरिए सब्जी बेच रहे हैं. जिस वजह से रहवासी क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफी असुविधा हो रही है. लिहाजा इंदौर जिला प्रशासन ने माइक लगाकर सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त करेगी नगर-निगम
प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल-सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा कर देते हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसे देखते हुए इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करने की मुहिम चलाएगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जब्ती कोलाहल अधिनियम के तहत होगी.