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अब माइक लगाकर सब्जी बेचोगे तो लगेगा जुर्माना, इंदौर में पूरी तरह से प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई - इंदौर में माइक लगाकर सब्जी बेचने पर प्रतिबंध

इंदौर (Indore) में अब माइक लगाकर सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियम तोड़ने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

अब माइक लगाकर
अब माइक लगाकर

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Published : Sep 30, 2021, 4:47 PM IST

Updated : Sep 30, 2021, 6:06 PM IST

इंदौर(Indore)।इंदौर में अब माइक लगाकर सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शोर-शराबा करने पर प्रशासन कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा. दरअसल शहर में सब्जी विक्रेता माइक के जरिए सब्जी बेच रहे हैं. जिस वजह से रहवासी क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफी असुविधा हो रही है. लिहाजा इंदौर जिला प्रशासन ने माइक लगाकर सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त करेगी नगर-निगम

प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल-सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा कर देते हैं कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसे देखते हुए इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करने की मुहिम चलाएगा. इसके बाद 1 अक्टूबर से इस मुहिम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जब्ती कोलाहल अधिनियम के तहत होगी.

उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर पिछले 1 साल से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है. जिससे वहां से गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं.

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विभिन्न क्षेत्रों में दी जा रही समझाइश

बाजार में मिलने वाले हेंडी माइक के जरिए इन दिनों अधिकांश सब्जी विक्रेता गली-मोहल्ले में घूमकर सब्जी बेच रहे हैं. इससे रिहायशी क्षेत्रों में तेज शोर की स्थिति हो रही है. लिहाजा अब इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शोर करने वाले सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीमें अब सब्जी विक्रेताओं से माइक जब्त करने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से दंडित भी कर सकेंगी.

Last Updated : Sep 30, 2021, 6:06 PM IST

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