इंदौर। देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब 2 अक्टूबर से प्रदेश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनने जा रहा है. इसे लेकर इंदौर नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं, लिहाजा गांधी जयंती के पहले प्लास्टिक के तरह-तरह के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्शन एवं बिक्री पूरी तरह बंद कर देंगी. इसके बाद किसी के भी पास सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर संबंधित कंपनी व्यक्ति अथवा उसके परिवहन एवं प्रोडक्शन करने वाले को भारी जुर्माना चुकाना होगा. MP Plastic Free City Indore
सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनेगा इंदौर कैसी है तैयारी:दरअसल इसी साल जुलाई 2022 से ही इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, जिसके तहत इस तरह के उत्पाद बनने अथवा उपयोग किए जाने पर सतत कार्रवाई जारी है. हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल के निर्देश पर देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक से तैयार होने वाले 17 उत्पादों को भी लिस्टेड किए जाने के बाद प्रतिबंधित किया गया है. इस बीच इंदौर आगामी गांधी जयंती तक पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटी बन सके, इसके लिए नगर निगम प्रशासन एवं इस उत्पाद को बनाने वाले प्रतिष्ठान एवं प्रोडक्शन अथवा परिवहन करने वाले व्यापारियों से चर्चा कर चुका है. कई दौर की बैठक के बाद सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण अथवा उससे संबंधित कामकाज को बंद करने की सहमति दी है.
फ्री सिटी बनाने को लेकर जनता उत्साहित: फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक का एकमात्र सेगमेंट जो कप के बतौर अभी भी प्रचलन में है, उसे बंद किए जाने की तैयारी है. हालांकि इसे बनाने वाली कंपनी ने उन्हें पूरी तरीके से बंद करने के लिए निगम प्रशासन से कुछ समय भी मांगा है. नगर निगम ने आगामी 2 अक्टूबर तक हर स्तर का सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, ऐसे में पहले से निर्धारित 17 उत्पादों के साथ इंदौर में हर तरह का सिंगल उस प्लास्टिक अब उपयोग नहीं किया जा सकेगा. नगर निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक, "जो भी स्थान व्यक्ति अथवा परिवहन करता सिंगल यूज प्लास्टिक का कामकाज करता पाया गया, उसके खिलाफ भारी जुर्माना किया जाएगा. देश के सबसे स्वच्छ शहर ने गांधी जयंती के अवसर पर शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां हो गई है एवं शहर की जनता इसे लेकर खासी उत्साहित भी है."
ETV भारत Special : सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन केवल कागजों में, MP में डेली 3 हजार क्विंटल प्लास्टिक कचरा
यह सामग्री है पहले से प्रतिबंधित:प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद याने प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, ट्रे के अलावा शॉपिंग बैग, ग्रॉसरी बैग, बड़ी पॉलिथीन, समेत गुटखा, तंबाकू के पाउच प्लास्टिक के झंडे, पीवीसी बैनर जो 10 माइक्रोन से भी पतले हैं समेत 17 तरह के उत्पाद प्रतिबंधित हैं, जिनका उपयोग और इंदौर में लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है.