इंदौर।मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP Local Body Election) का रंग गहराने लगा है. चुनावी शोरगुल के बीच चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए नए नियम लागू कर दिये हैं. अब उम्मीदवारों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम रेडियो पर विज्ञापन जारी करने से पहले अनुमति लेनी होगी. बगैर अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. वहीं विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के व्यय लेखे में जोड़ा जायेगा. इस बार के चुनाव में महापौर और पार्षद पदों के उम्मीदवारों के लिये खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की गई है.
विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर चुनाव आयोग की नजर:राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम रेडियो पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जायेगी. इसके लिये इंदौर जिला पंचायत (Indore District Panchayat) में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है. जारी निर्देशों के मुताबिक केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है. इसका उल्लंघन पाया जाता है तो अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा.