इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रेप मामले की आरोपी श्वेता विजय जैन को सुप्रीमकोर्ट से जमानत मिल गई है. तकरीबन ढाई साल बाद वह जेल से रिहा हुई. श्वेता इंदौर के जिला जेल में बंद थी. जेल से रिहा होने के बाद सीधे वह अपने पति के साथ भोपाल के लिए निकल गई. इस पूरे मामले में केवल एक आरोपी ड्राइवर ही भोपाल जेल में बंद है. वहीं आरोपी महिला आरती दयाल को भी दो दिन पहले ही जमानत मिली. बता दें कि ढाई साल पहले हनीट्रेप का मामला सामने आने पर मध्यप्रदेश में भूचाल मच गया था.
अधिकारी का अश्लील वीडियो बनाकर 3 करोड़ मांगे: इंदौर की पलासिया पुलिस ने दिसंबर 2019 में निगम अधिकारी की शिकायत पर श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि इन महिलाओं ने इंजीनियर का अश्लील वीडियो बनाकर तीन करोड़ रुपयों की मांग की थी. आरती दयाल और श्वेता जैन हनी ट्रैप मामले की मुख्य साजिशकर्ता बताई गई थी. पुलिस ने ढाई साल पहले दोनों आरोपी महिलाओं के साथ तीन अन्य महिला और एक ड्राइवर के खिलाफ ब्लैकमलिंग सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
श्वेता को कानून पर भरोसा, जल्द मिलेगा इंसाफ: इस पूरे मामले में तीन महिला आरोपियों को जमानत मिल गई थी. दोनों मुख्य आरोपी आरती दयाल और श्वेता विजय जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की. उसके बाद इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद श्वेता जैन भी कल देर रात जेल से रिहा हो गई. जेल से छूटने के बाद श्वेता ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की न ही किसी पर कोई आरोप लगाया. बस इतना कहा कि उसे कानून पर भरोसा है और जल्द ही उसके साथ इंसाफ होगा. साथ ही समय आने पर पूरे मामले में खुलासा करने की बात भी कही. इस मामले को लेकर श्वेता ने कहा कि उसे फंसाया गया है.