मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / city

indore High Court Relief To Ayush Doctors: ड्यूटी से हटाये गए आयुष डॉक्टर्स को बड़ी राहत, अगले आदेश तक ड्यूटी पर बने रहेंगे, राज्य सरकार से मांगा जवाब - इंदौर हाई कोर्ट बेंच

कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे आयुष डॉक्टर्स को हटाये जाने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने ड्यूटी से हटाये गये आयुष डॉक्टर्स को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से 6 हफ्तों में जबाव मांगा है. (MP High Court Relief To Ayush Doctors)

indore High Court
इंदौर हाई कोर्ट

By

Published : Apr 23, 2022, 10:02 PM IST

इंदौर।मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उच्च न्यायालय (high Court indore mp) ने कोरोना काल में ड्यूटी (ayush doctors corona duty) कर रहे आयुष डॉक्टर्स को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दते हुए अगली सुनवाई तक ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में कोर्ट ने शासन से 6 हफ्तों में जबाव मांगा है. मामले में सरकार का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी. (indore high court bench)

सरकार ने समाप्त की थी सेवा: कोरोना महामारी के समय प्रदेश सरकार ने आयुष डॉक्टरों की नियुक्तियां की थी. उन्हें हर माह 25 हजार का वेतन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने इन आयुष डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी थी. इसको लेकर एक आदेश भी निकाला गया था. आदेश के खिलाफ आयुष डॉक्टरों की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में आठ याचिकाएं लगाई गईं थी. जिसमें अलग-अलग तर्क है. शनिवार के दिन इंदौर हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों को सुनते हुए कोर्ट ने आयुष डॉक्टरों को राहत प्रदान की है.

The Real Nayak Fraud Case : सहकारी संस्था ने करोड़ों रुपये वसूल करने के लिए तैयार किया फर्जी पेपर, हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब:राज्य सरकार ने 350 डाक्टरों की नियुक्ति की थी. लेकिन उसमें से तकरीबन ढाई सौ डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने के फरमान जारी कर दिए थे. इसी को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिए हैं.

लिव इन रिलेशनशिप को हाई कोर्ट ने अभिशाप बताया, यह समाज के लोकाचार को निगल रहा है

ABOUT THE AUTHOR

...view details