इंदौर। इंदौर के सुख समृद्ध कॉलोनी में रहने वाली महिला द्वारा सन 2020 में दुबई के होटल में मैनेजर के साथ प्रेम विवाह किया गया था, शादी के बाद से ही प्रताड़ित हो रही महिला को जिला न्यायालय से न्याय मिला है, कोर्ट ने महिला के पति सहित अन्य के लिए गिफ्तारी वारंट जारी किया है.(Indore Woman Harassment Case)
क्या है मामला
इंदौर में रहने वाली पीड़िता द्वारा सन 2020 में मैट्रिमोनियल साइट की मदद से दुबई में रहने वाले संजय नामक व्यक्ति से शादी की थी. शादी के बाद संजय अपनी पत्नी को दुबई ले गया जहां उसने महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए आए दिन मारपीट करने शुरू कर दिया. जिसकी शिकायत महिला ने इंदौर पहुंचकर की.
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