इंदौर।हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार की गई तीनों महिला आरोपियों को मंगलवार को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. अब मामले की एक और आरोपी बरखा को भी इंदौर हाई कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे थे, जिसके बाद आरोपी महिला की जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
आरोपी पक्ष के वकील यावर खान ने समानता के आधार पर जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था. वहीं एसआईटी की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बरखा से जो लैपटॉप जब्त किया है उसमे एक सीडी मिली है, जो प्रकरण का महत्वपूर्ण भाग है. इस तरह से अलग-अलग छह आपत्तियां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की लेकिन कोर्ट ने आपत्तियों को खारिज करते हुए आरोपी महिला को जमानत दे दी.
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