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इंदौर अग्निकांड के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, दो दिनों का रिमांड और मिला - indore police get two days remand of accused

इंदौर अग्निकांड मामले में पुलिस ने आरोपी के रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया. इसके बाद पुलिस को आरोपी का दो दिनों का और रिमांड मिला है. (Indore fire incident)

indore police get two days remand of accused
इंदौर पुलिस को आरोपी का दो दिन का रिमांड मिला

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Published : May 15, 2022, 11:50 PM IST

इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण बाग कॉलोनी में अग्निकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संजय उर्फ शुभम दिक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने रविवार को उसकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया. यहां से पुलिस को दो दिनों का और रिमांड मिला है. (Indore fire incident)

दो दिनों का और मिला रिमांड:अग्निकांड की घटना को अंजाम देने वाले संजय दीक्षित को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. इस दौरान पुलिस को शुरुआत में दो दिनों का रिमांड मिला था. उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया. यहां से पांच दिनों का रिमांड पुलिस को मिला था. पुलिस ने एक बार फिर पांच दिनों का रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से पुलिस को दो दिनों का रिमांड आरोपी का मिला है. (indore police get two days remand of accused)

पुलिस आरोपी को सख्त सजा दिलाने की कोशिश में जुटी: पुलिस इस दौरान लगातार उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है. वहीं उसके पास मौजूद मोबाइल के डाटा को रिकवर करने में भी पुलिस जुटी हुई है. पुलिस इस पूरे मामले में काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए दस्तावेजों को इकट्ठा कर रही है. पुलिस इसे 20 दिनों में ही कोर्ट के समक्ष रख देगी, और उसके बाद आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास करेगी.

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फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई:इंदौर पुलिस इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कर रही है. इसी के चलते लगातार आरोपी का कोर्ट से रिमांड मांगा जा रहा है. कोर्ट से रिमांड के दौरान विभिन्न तरह की जानकारी आरोपी से एकत्रित की जा रही है, तो वहीं पुलिस विभाग के बयानों के साथ ही अलग-अलग जानकारी भी जुटाई जा रही है. जिस युवती की गाड़ी जलाने के प्रयास में आरोपी ने सात लोगों को जिंदा जला दिया, उसके बयान पुलिस ने धारा 164 के तहत करवा दिए है.

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