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Indore Copy Right Case: ब्रांडेड कंपनी के नाम से फर्जी प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई, फर्जी कंपनी संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

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Published : Jul 10, 2022, 9:25 PM IST

इंदौर के सांवेर रोड स्थित डीएमके प्लास्टो के नाम से प्लास्टिक प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे. जानकारी के बाद फर्जी कंपनी संचालक के खिलाफ दिल्ली से आई वकीलों की टीम के साथ जाकर बाणगंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में माल जब्त किया है.

Indore Copy Right Case
इंदौर ब्रांडेड कम्पनी के नाम पर फर्जी प्रोडक्ट

इंदौर।ब्रांडेड कम्पनी के नाम पर फर्जी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे. जब इस बात की जानकारी संबंधित कंपनी को लगी तो उसने अपनी लीगल टीम को भेजकर इंदौर के बाणगंगा थाने पर शिकायत की. (Indore Fake Product Name of Branded Company) पुलिस ने जब कंपनी पर जाकर जांच की और कुछ समान देखे तो प्लास्टो के नाम का ट्रेडमार्क मिला. इस दौरान कंपनी संचालक और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी. (Indore Copy Right Case)

प्लास्टिक प्रोडक्ट जब्त: आरसी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और कॉपीराइट का उलंघन कर डीएमके प्लास्टो के नाम से प्लास्टिक प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे थे. इस बात की शिकायत कंपनी को लगातार मिल रही थी. दिल्ली कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर कार्तिक कौशल ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी परिसर पहुंचे. कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं.

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कार्रवाई के दौरान मारपीट:कार्रवाई में पाया गया कि आर.सी प्लास्टो टैंक एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उलंघन किया जा रहा था. डी,एम,के प्लास्टो के नाम से प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा था. डुप्लीकेट माल बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक ने दिल्ली कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर कार्तिक कौशल, एडवोकेट नम्रता जैन सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट कर दी. हालांकि स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी. फरियादी द्वारा थाने पर मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है.

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