इंदौर।देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए एक कमेटी का निर्धारण भी कर लिया गया है. प्राथमिक तौर पर प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस निर्धारण का काम किया जाएगा. वर्तमान में कई शासकीय महाविद्यालय और कई ऐसे कोर्सेस हैं जिनमें शासन द्वारा फीस निर्धारित की जाती है. इसके अतिरिक्त चलाए जाने वाले कोर्स के लिए विश्वविद्यालय द्वारा फीस नियंत्रण करने की तैयारी की जा रही है.
विश्वविद्यालय से कमेटी का गठन: विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. डॉ. रेणु जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय ने कमेटी का गठन कर दिया है. महाविद्यालयों से इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी सुविधाओं की जानकारी मांगी जा रही है. महाविद्यालयों से मिलने वाली जानकारी के बाद फीस का निर्धारण किया जाएगा. फीस का निर्धारण महाविद्यालय में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा. Indore DAVV Fees Control Act
Indore DAVV Fees Control Act अब छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे महाविद्यालय, DAVV लागू करेगा फीस नियंत्रण एक्ट - इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore से संबंध रखने वाले 270 महाविद्यालयों के छात्रों की सुविधा के लिए एक नया कदम उठाया जा रहा है. विश्वविद्यालय फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू करने जा रहा है. जिसके तहत विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे.Indore DAVV Fees Control Act
पहला विश्वविद्यालय जहां होगा फीस पर नियंत्रण: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. रेणु जैन ने बताया कि, प्रदेश में संभवत: यह पहला विश्वविद्यालय है जो अपने विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में छात्रों की फीस के लिए फीस रेग्युलेटरी एक्ट लागू कर रहा है. इससे छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी. महाविद्यालय मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे. शुल्क निर्धारण के बाद आगामी समय में महाविद्यालय को शुल्क बढ़ाने के लिए बोर्ड से अनुमति लेनी होगी.Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore