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31 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना हो सकते हैं परेशान

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Published : Oct 20, 2021, 3:23 PM IST

अक्टूबर माह (31 October) खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. ऐसे में 31 अक्टूबर तक कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है. अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं या PM Kisan के तहत PM किसान सम्मान निधि स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना है और ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट को रिन्यू कराना चाह रहे हैं तो ये ऑफर 31 अक्टूबर तक के लिए है.

Do these 4 important tasks before October 31
31 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम

भोपाल। 31 अक्टूबर से पहले ITR फाइल समेत ये 4 जरूरी काम निपटा लें, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.अक्टूबर माह (31 October) खत्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. ऐसे में 31 अक्टूबर तक कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है. इस बीच अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास शानदार मौका है. वहीं, पीएम किसान योजना (PM Kisan) में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 अक्टूबर ही है. तो चलिए हम आपको ऐसे ही 4 महत्वपूर्ण काम के बारे में बता रहे हैं जिसे इस महीने के अंत तक करने हैं…

1. फ्री में भर सकते हैं ITR
SBI के ग्राहक अब फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को YONO ऐप पर Tax2Win के जरिेए ITR भरा जा सकता हैं. ये ऑफर 31 अक्टूबर तक के लिए है.

2. PM किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन
PM Kisan के तहत PM किसान सम्मान निधि स्कीम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों के पास 31 अक्टूबर तक का समय है. इस दौरान अगर वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हें दो किस्तें से 4,000 रुपये का फायदा होगा.

3. HDFC का खास होम लोन ऑफर
HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का खास ऑफर (HDFC Home loan) 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि HDFC ने Festive season को देखते हुए होम लोन की दरों में कटौती की है. आप 6.70 % सालाना की शुरुआती ब्‍याज दर पर होम लोन ले सकते हैं. यह स्‍पेशल ऑफर 31 अक्‍टूबर 2021 तक उपलब्‍ध रहेगा.

4. रिन्यू कराएं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और DL
ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. यदि आपको भी ये डॉक्यूमेंट रिन्यू कराने हैं तो जल्द करा लें. क्योंकि देरी करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था.

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