इंदौर। देश में 1 जुलाई से अनलॉक-2 शुरु हो गया है. जिसके तहत इंदौर जिला प्रशासन ने बुधवार से शहर के शॉपिंग मॉल खोलने और शहर में परिवहन सेवा शुरू करने पर सहमति जताते हुए, आदेश जारी कर दिए हैं. लिहाजा 1 जुलाई से शहर की 56 दुकान समेत अन्य शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकेंगे. हालांकि मंदिर और धार्मिक स्थलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, साथ ही शहर के जिम अभी बंद ही रहेंगे. जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अनलॉक-2 के तहत वैन का संचालन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा. प्रत्येक वाहन में वाहन चालक के अलावा 6 व्यक्ति (सवारी) होंगे. सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
इंदौर में आज से खुलेंगी 56 दुकान और शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट से टेक-अवे और टेक होम की सुविधा-
विभिन्न रेस्टोरेंट को पूर्व में होम डिलेवरी की अनुमति प्रदान की गई थी. अब विभिन्न रेस्टोरेंट को टैक अवे, टेक होम के सिद्धान्त पर अपने ग्राहकों को पैक टू फूल, पैकेजिंग वाले भोजन को अपने काउंटर्स से डीलेवरी की अनुमति प्रदान की गई है. इस टेक अवे के सिद्धान्त पर ही 56 दुकान स्थित दुकानदार अपने ग्राहकों को भोज्य पदार्थ पैकेजिंग कर डिलेवरी कर सकेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट के अंदर बैठाकर भोजन कराना या किसी भी दुकान पर ही भोजन पदार्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं रहेगी.
सराफा चौपाटी बंद-
इंदौर की प्रसिद्ध रात्रिकालीन सराफा चौपाटी के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी, अर्थात रात्रिकालीन सराफा चौपाटी पूर्ववत बंद रहेगी. इधर शॉपिंग मॉल खोलने का समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा. शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते वक्त मॉल में कार्यरत सभी कर्मचारी शॉपिंग मॉल में आने वाले ग्राहकों की धर्मोमीटर से जांच करेंगे. सभी स्टाफ सदस्य अपने साथ सैनिटाइजर की बॉटल, नेपकिन, हैंड ग्लव्स, जूते एवं पानी की पोटल साथ लाएंगे. शॉपिंग मॉल में संचालक सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे.
शॉपिंग मॉल में सीपीडब्लयू के दिशा निर्देशों के अनुसार एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सीयस के मध्य तथा आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखी जाएगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मॉल में जाना प्रतिबंधित रहेगा.