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फिलहाल ढकी रहेगी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा, पिछला आदेश जारी - सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद

मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर कोर्ट ने पूर्व आदेश को जारी रखा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमेटी के सामने कोई भी व्यक्ति तथ्य और विचार रखने के लिए स्वतंत्र है. एक महीने बाद मामले में अगली सुनवाई होगी.

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मिहिर भोज का प्रतिमा विवाद

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Published : Oct 28, 2021, 9:55 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी है. गुर्जर और क्षत्रिय समाज के बीच विवाद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी है. हाईकोर्ट ने अपने 29 सितंबर के अंतरिम आदेश को यथावत रखते हुए कहा है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने कोई भी व्यक्ति अपने विचार एवं तथ्य रख सकता है. फिलहाल जाति सूचक पट्टिका को ढके रहने के आदेश दिए गए हैं .

फिलहाल ढकी रहेगी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा

सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल भी मौजूद थे. राहुल साहू ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर उपजे विवाद को लेकर जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि दो समाजों के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है. इससे शहर में ला एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है. इसके बाद कोर्ट ने 29 सितंबर को एक अंतरिम आदेश दिया था. इसके बाद संभागायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया.

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एक महीने के लिए टली सुनवाई

यह कमेटी सम्राट मिहिर भोज के संबंध में मौजूद शिलालेखों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर रही है. दूसरी ओर इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए गुर्जर समाज ने भी याचिका में अंतरिम आवेदन लगाए हैं. ये अपना पक्ष रखना चाहते थे. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल सहित सभी पक्षों को सुना.कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार कमेटी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र है. कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिववक्ता एमपीएस रघुवंशी को निर्देशित किया कि 29 सितंबर के आदेश का पालन जारी रखा जाए. अगली सुनवाई तक कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है.

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