ग्वालियर।मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच ने ग्वालियर चंबल अंचल के नर्सिंग कॉलेजों घोटाले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रिकॉर्ड जप्त करने का आदेश दिया है. जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी को निर्देश दिए हैं कि वह ग्वालियर चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों का सत्र 2019-20 का रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करें, अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. (Nursing Colleges MP) (MP Nursing Colleges Scam)
रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश जारी:अतिरिक्त अधिवक्ता डॉ एमपीएस रघुवंशी ने बताया है कि ग्वालियर चंबल अंचल के लगभग तीन दर्जन से अधिक नर्सिंग कॉलेज को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग को कहा कि 2019-20 में दी गई मान्यता देते समय कौन-कौन से नियमों का पालन किया गया. सुनवाई में मान्यता के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज में बदलाव किया गया है, किसी कॉलेज के लिए मान्यता के दस्तावेज अधूरे हैं तो किसी दस्तावेज की मूल कॉपी मौजूद नहीं है. हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के ग्वालियर चम्बल अंचल में मौजूद 23 कॉलेजों का मूल रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश जारी किया है।साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर की सलाह पर रिकॉर्ड को जप्त कराने की जिम्मेदारी एएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए.
इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. गौरतलब है कि, ग्वालियर चंबल अंचल में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला किसी से छुपा नहीं है. चंबल अंचल में 2 दर्जन से अधिक ऐसी नर्सिंग कॉलेज है जो सिर्फ कागजों तक सीमित है. नर्सिंग कॉलेजों के पास ना तो बिल्डिंग है और नहीं हॉस्पिटल. ऐसे नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग राज्यों से छात्रों का पैसे के दम पर एडमिशन करते हैं उसके बाद सिर्फ परीक्षा के समय उन्हें बुलाते हैं.