ग्वालियर।सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बलात्कार के मामले में बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश अनीता सिंह ने दुष्कर्म के मामले में उन्हें बरी कर दिया है. मामले में शिकायतकर्ता महिला को बयान से मुकरना भारी पड़ गया. हाई कोर्ट के आदेश पर न्यायालय ने पीड़िता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कर्मचारी अतुल वर्मा को परिवाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकृत किया है.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 22 दिसंबर 2020 को पुलिस थाना विश्वविद्यालय में FIR दर्ज कराई गई थी. इसमें पीड़िता ने बताया कि एडवोकेट संजीव सहगल ने नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट संजीव सहगल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन बाद में जब पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए तो वह आरोपों से मुकर गई.
पीड़िता ने कहा, 'संजीव सहगल ने ग्वालियर कार्यालय में काम करने के बदले में वेतन नहीं दिया था. इसकी शिकायत पुलिस में की गई थी. लेकिन पुलिस ने आवेदन में दुष्कर्म का आरोप लगा दिया और कोरे कागज पर मुझसे हस्ताक्षर करवा लिए. जब मैंने बयान देने से मना किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में बंद करने की धमकी दी'. पीड़िता के आरोपों से मुकरने के चलते आरोपी को बरी कर दिया गया, जबकि हाई कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है.
एक अन्य मामले में आरोपी को सश्रम कारावास