ग्वालियर। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में 10000 रुपए की राशि हर्जाने के रूप में कोर्ट में जमा कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने विवादित जमीन के मामले में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि ट्रस्ट की जमीनें उनकी हैं.
दरअसल, साल 2014 में हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में उपेंद्र चतुर्वेदी नामक व्यक्ति ने कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट द्वारा नारायणा बिल्डर को बेचा गया जमीन सरकारी हैं. जिन्हें कमला राजा ट्रस्ट ने गलत तरीके से बेचा है. इस पर हाईकोर्ट ने सिंधिया सहित उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजे थे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाईकोर्ट में जमा कराया हर्जाना हाईकोर्ट द्वारा सिंधिया परिवार को भेजे गए नोटिस का सिंधिया परिवार के तरफ से कोई जवाब पेश नहीं हुआ, इसके चलते हाईकोर्ट ने पिछले महीने उन पर ₹10000 का हर्जाना लगाया था जिसे ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में जमा कर दिया गया है. इसके साथ ही ट्रस्ट ने जवाब भी पेश कर दिया है. वहीं अब हाईकोर्ट को ट्रस्ट की ओर से पूर्व में पेश किए गए नक्शे के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय करना है जिस पर सुनवाई 5 अगस्त या उसके बाद की जाएगी.
बता दें कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया और बहन चित्रांगदा राजे सदस्य हैं. ट्रस्ट की एक जमीन सर्वे नंबर 1211 और 1212 महल गांव क्षेत्र में स्थित है. ट्रस्ट ने इस जमीन का बड़ा हिस्सा नारायणा बिल्डर को बेच दिया था जहां अब मैरिज गार्डन और सात मंजिला आवासीय इमारत बन चुकी है.