ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के बहुचर्चित कंप्यूटर घोटाले में जांच नहीं करने पर आर्थिक अपराध शाखा के महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में तलब किया है. इस मामले में पूर्व सांसद राम लखन सिंह और तत्कालीन कलेक्टर मुक्तेश वार्षेण्य भी आरोपी हैं.
इस वजह से EOW के DG व SP को हाईकोर्ट ने किया तलब
भिंड के बहुचर्चित कंप्यूटर घोटाले की जांच करने वाले ईओडब्ल्यू के डीजी केएन त्रिपाठी और ग्वालियर एसपी रघुवंश भदौरिया को नोटिस जारी कर चार हफ्तों जबाब मांगा है.
गौरतलब है कि 1999-2000 के बीच भिंड में स्कूलों के लिए कंप्यूटर खरीदे गए थे. जिनकी कीमत तकरीबन एक करोड़ से ज्यादा थी. ये कंप्यूटर भिंड के 23 सरकारी स्कूलों में लगने थे, खास बात ये है कि जिन स्कूलों के लिए ये कंप्यूटर खरीदे गए थे, वहां बिजली ही नहीं थी. इस मामले में ईओडब्ल्यू ने लंबी जांच पड़ताल के बाद पिछले साल 13 जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी.
इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर मुक्तेश वार्षेण्य और पूर्व सांसद राम लखन सिंह को आरोपी बनाया गया है, लेकिन पांच-छह महीने बीतने के बाद भी उनके खिलाफ जांच शुरू नहीं हुई है. जिसेक बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू के डीजी केएन त्रिपाठी और ग्वालियर एसपी रघुवंश भदौरिया को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब मांगा है.