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सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका, HC ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा शिकायत का आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें

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Published : Mar 21, 2022, 4:22 PM IST

Updated : Mar 21, 2022, 10:49 PM IST

ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. याचिका में करोड़ों की सरकारी जमीन को सिंधिया ट्रस्ट में शामिल किए जाने के मामले को चुनौती दी गई थी. सिंधिया परिवार इस जमीन को कमलाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम दर्ज कराना चाहता है. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था.

petition against scindia trust in gwalior high court
सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

ग्वालियर। महलगांव की सरकारी सर्वे की जमीन को सिंधिया परिवार कमलाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम दर्ज करा रहा है. इसके खिलाफ एडवोकेट ऋषभ भदौरिया ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका लगाने वाले वकील अपनी शिकायत का आवेदन जिले के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कह रहे हैं.

सिंधिया ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

यह है याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता ऋषभ भदौरिया ने हाईकोर्ट को बताया था कि 2018 में इस बेशकीमती जमीन को क्षेत्र के तहसीलदार ने ट्रस्ट के नाम दर्ज कर दिया था. सरकारी जमीन सर्वे नंबर 398, 302, 419, 420, 420, 1235, 1201, 1236, 1242, 401, 1245, 402, 403, 415, 416, 418, 397, 417, 411, 412, 413, की यह पूरी जमीन मिसल बंदोबस्त के तहत 2018 तक शासकीय रही है, लेकिन अधिकारियों ने अब इसे निजी कर दिया है. इसी जमीन के संबंध में कमलाराजा ट्रस्ट की एक अपील सुप्रीम कोर्ट से पहले भी खारिज हो चुकी है. अब याचिकाकर्ता सिंधिया ट्रस्ट के इस जमीन की जांच के लिए जिला कलेक्टर के साथ ही सक्षम अधिकारी को अपना शिकायती आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

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पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सिंधिया ट्रस्ट से संबंधित एक अन्य याचिका को पहले भी खारिज कर चुका है. इस याचिका में शारदा विहार स्थित कुत्तेवाली समाधि की जमीन को विक्रय के लिए निरस्त कर उसे सरकारी घोषित करने की मांग की गई थी. इस याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे याचिका सुनियोजित इरादे से दायर की गई हो, क्याेंकि याचिकाकर्ता खुद जमीन को सरकारी घोषित करने की मांग कर रहा है. यह याचिका सुरेंद्र श्रीवास्तव ने ग्वालियर हाईकोर्ट में दाखिल की थी. याचिका में तर्क दिया गया था कि महलगांव के सर्वे क्रमांक 916 पर सरकारी जमीन पर कुत्तेवाली समाधी बनी हुई है. जिसे 2009 में गलत तरीके से विक्रय किया गया. याचिकाकर्ता की मांग थी कि जमीन को सरकारी घोषित किया जाए,लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया था.

Last Updated : Mar 21, 2022, 10:49 PM IST

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