ग्वालियर। ग्वालियर-चंबल संभाग के 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त किए जाने के बाद अब यह मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. दरअसल अधिवक्ता उमेश बोहरे ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग काउंसिल के दिशा निर्देशों के विपरीत कई कालेज बिना शर्तों को पूरा किए चल रहे हैं.
70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म: याचिका पर हाईकोर्ट ने जीवाजी विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए थे, कि इन कॉलेजों की जांच की जाए. जांच के बाद नर्सिंग काउंसिल ने पाया था कि, करीब 70 कॉलेज बिना नर्सिंग काउंसिल की शर्तों को पूरा किए संचालित किए जा रहे हैं. इस कारण इन 70 कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई, इसके बाद नर्सिंग कॉलेज के संचालक हाई कोर्ट पहुंचे हैं. उनका कहना है कि यदि मान्यता निरस्त हुई, तो नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों का क्या होगा.