ग्वालियर। जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम घुरैया पुरा आरोली में रहने वाली एक 14 साल की लड़की की शादी मुरैना के संजय कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से करा दी गई. घटना 20 अप्रैल की है, लेकिन बच्ची की दादी ने कम उम्र का हवाला देकर इस शादी को रुकवाने की कोशिश की थी. इसके बाद भी घर के लोग नहीं माने. तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी.
पुलिस पूरी पड़ताल के बाद किया केस दर्ज :पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल थी. ऐसे में उसकी शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी आती है. लंबी विवेचना के बाद पुलिस ने आखिरकार लड़की की दादी शारदा देवी की शिकायत पर उसकी मां नीतू, मायके पक्ष के नाना- नानी शीला, रामकिशन, रिंकू, सुनील और भूपेंद्र के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.