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Dewas Honey Trap Case हनी ट्रैप के जाल में फंसा डॉक्टर, ब्लैकमेल कर 9 लाख रुपये ऐंठे, महिला और दो डॉक्टरों पर FIR - देवास क्राइम न्यूज

देवास में एक डॉक्टर हनी ट्रैप केस में फंस गए. एक महिला, दो डॉक्टरों के साथ मिलकर फरियादी को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ रही थी. डॉक्टर ने पुलिस को 11 पेज का शिकायती आवेदन दिया था. जांच के बाद महिला सहित दोनों आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. Dewas Honey Trape Case, Doctor Trapped in Honey Trap

Dewas Honey Trap Case
देवास में हनी ट्रैप केस में फंसा डॉक्टर

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Published : Aug 20, 2022, 9:27 AM IST

देवास।मध्य प्रदेशके देवास से हनी ट्रैप का हाईप्रोफाइल मामला सामने आया है. शहर के प्रतिष्ठित निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पवन कुमार चिल्लौरिया ने कोतवाली थाने में एक शिकायती आवेदन पर दिया था. जिसमें उसने भीलवाड़ा निवासी एक महिला और दो डॉक्टरों पर हनी ट्रैप मामले में फंसाकर रूपए ऐंठने के आरोप लगाए थे. जांच के बाद सिटी कोतवाली थाने में आरोपी महिला और दो डॉक्टरों के खिलाफ धारा 384,120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. Dewas Honey Trape Case

देवास में हनी ट्रैप केस में फंसा डॉक्टर

जिला पंचायत सदस्य फंसे हनी ट्रैप में,अश्लील वीडियो से हुए ब्लैकमेल, युवती गिरफ्तार

डॉक्टर से 9 लाख रूपए ऐंठे: जानकारी के अनुसार, फरियादी डॉक्टर पवन कुमार चिल्लौरिया निजी नर्सिंग होम संचालित करते हैं. उनका आरोप है कि भीलवाड़ा निवासी एक महिला, देवास निवासी डॉक्टर संतोष दबाड़े और टोंकखुर्द निवासी डॉक्टर महेंद्र गालोधिया ने ब्लैकमेल कर करीब 9 लाख रूपए ऐंठ लिये. SP डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने मीडिया को बताया कि ''फरियादी डॉक्टर की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है''.

एमपी में हनी ट्रैप के मामले बढ़े:मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले बढ़ते जा रहे हैं. बीते 9 अगस्त को गुना मेंभारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिला पंचायत सदस्य प्रेम नारायण निगम को अश्लील वीडियो के मामले में फंसाने के नाम पर 5 लाख की राशि लेने का मामला सामने आया था. शिकायत पर युवती और उसके एक साथी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी. शिकायती पत्र में भाजपा नेता निगम ने कहा कि उनके और युवती के बीच में संबंध थे. इसी बीच युवती ने कब उनका वीडियो बना लिया, पता नहीं चला. सिटी कोतवाली पुलिस ने युवती (उम्र 25) एवं सद्दाम खान पर आईपीसी की धारा 386 और 388 का अपराध पंजीबद्ध कर युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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