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छिंदवाड़ा में नगर निगम के इंजीनियरों की कारस्तानी, मूलभूत सुविधाओं के बिना ही बना दी कॉलोनी - Chhindwara Municipal Corporation news

छिंदवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और सड़क के बिना ही कॉलोनी बना दी. नगर निगम के इंजीनियरों की गलती के चलते ​लाभार्थी परेशान हो रहे हैं. (Chhindwara colonies without basic amenities)

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छिंदवाड़ा में निगम इंजीनियरों की लापरवाही उजागर

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Published : Jan 6, 2022, 9:16 AM IST

छिंदवाड़ा।छिंदवाड़ा में नगर निगम की इंजीनियर टीम की लापरवाही का मामला सामने आया है. जिसका खामियाजा नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है. साल 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ने छिंदवाड़ा के तीन अलग इलाकों में करीब 143 मकान बेचे थे. जिनकी प्लानिंग के दौरान निगम के इंजीनियरों ने ग्राहकों को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताकर बेचे थे, लेकिन उसे प्रोजेक्ट कास्ट में नहीं जोड़ा. इस गलती का हर्जाना अब नगर निगम को उठाना पड़ रहा है, साथ ही इंजीनियरों की करतूत पर सवालिया सवाल खड़े हो रहे हैं.

लाभार्थियों को थमाया साढ़े 3 लाख रुपए जमा करने का नोटिस

नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास (notice to the beneficiaries) योजना के तहत इमलीखेड़ा इलाके में 78 मकान बनाकर बेचे है. मकानों की निर्माण लागत बढ़ने के बाद हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि हितग्राही 3 लाख 50 हजार रुपए जल्द जमा कराएं. साथ ही चेताया गया है कि शर्त के अनुसार हितग्राही आवास का निर्माण कराएं नहीं तो रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी. नोटिस मिलने के बाद से हितग्राहियों में जमकर विरोध भी किया. जिसके बाद नगर निगम की पुरानी गलतियां सामने आ रही है. जिन प्रोजेक्ट पर निगम को करोड़ों का फायदा होना था उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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अधूरे पड़े मकान, रेरा का पालन दरकिनार

छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा में हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम 18 महीने में पूरा किए जाने का प्रावधान था. लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका. प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से में निर्माण कार्य होना बाकी है. जिसमें अभी भी महीनों लगने वाले हैं. वर्तमान में इमलीखेड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट के अलावा सोनपुर रोड पर आनंदम टाउनशिप पर परतला और खजरी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है. लेकिन सभी प्रोजेक्ट के हालात ऐसे ही बने हुए हैं. मकानों के निर्माण की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिसक चलते निगम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. रेरा और कॉलोनाइजर एक्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट बुकिंग के पहले सड़क, पार्क, नाली और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है.अगर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके हितग्राहियों को नहीं दिया गया तो 10 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है.

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