भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार करीब 20 दिनों के लिए ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने जा रही है. इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण किए जा सकेंगे. उधर, प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में तीन स्वरोजगार योजनाओं को शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है. इसमें आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 लाख तक का लोन और वित्त पोषित योजनाओं के लिए सरकार की गारंटी पर 2 करोड़ तक का लोन दिलाया जाएगा.
Shivraj Cabinet Decisions: 20 दिनों के लिए ट्रांसफर से हटेगा प्रतिबंध, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होंगे तबादले - Shivraj Singh Chauhan
भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई. इसमें कॉलेज में पहुंचने वाली बच्ची को 25 हजार रुपए किस्तों में दिया जाएगा. इसके अलावा होमगार्ड के जवानों को तीन साल में एक बार दो माह सर्विस ब्रेक दिया जाएगा. Shivraj Cabinet Decisions
शिवराज कैबिनेट की बैठक
आदिवासी युवाओं के लिए खुलेंगे स्वारोजगार के दरवाजे:आदिवासी युवाओं के लिए स्वरोजगार के दरवाजे खोलने के लिए शिवराज सरकार ने बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्य मामा स्वरोजगार योजना और जनजाति विशेष परियोजना के लिए योजना शुरू करने का निर्णय लिया है.
शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई:
- भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के जरिए विनिर्माण की गतिविधियों के लिए एक 50 लाख रुपए तक और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी. इसमें बैंक द्वारा लिए गए लोन पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान सात साल तक वित्त विकास निगम करेगा.
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के जरिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक का लोन दिलाया जाएगा.
- मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई. इसमें कॉलेज में पहुंचने वाली बच्ची को 25 हजार रुपए किस्तों में दिया जाएगा.
- होमगार्ड के जवानों को तीन साल में एक बार दो माह सर्विस ब्रेक दिया जाएगा. इसको लेकर पिछले सालों से चली आ रही विसंगति को सरकार ने खत्म कर दिया है.
- कैबिनेट ने काष्ठ चिरान संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसमें पहले जेल और जुमाने दोनों का प्रावधान था, जिसमें से जेल के प्रावधान को हटा दिया गया है. (Shivraj Cabinet Decisions) (Ban on transfer will be removed for 20 days)