भोपाल। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताओं को 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की सहायता दिए जाने का फैसला किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला बाल विकास विभाग के घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई (domestic violence victims to get 4 lakh in mp). कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया. वहीं कैबिनेट में आयुष्मान योजना का लाभ गैस पीड़ितों को दिए जाने और ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना शहरी क्षेत्र में लागू किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. साथ ही प्रदेश में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी गई है.
पीड़िता को कलेक्टर को देना होना आवेदन
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं की सहायता योजना को मंजूरी दी गई है. योजना के लिए पीड़ित महिलाओं को कलेक्टर को आवेदन करना होगा. ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्यायालय में यदि खर्च होता है तो उसका खर्च, आवागमन और इलाज का पूरा खर्चा दिया जाएगा. इसकी माॅनिटरिंग CMHO, पुलिस अधीक्षक करेंगे. इसमें 40 फीसदी तक हिंसा की शिकार हुई महिला को 2 लाख और इससे ज्यादा पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी.
प्रदेश में नहीं खुलेंगी नई शराब दुकानें
कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति के तहत शराब की उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने नई दुकानें खोलने से इंकार कर दिया. आबकारी नीति में तय किया गया है कि बीयर की ईकाई को अलग से कंपनी को दिया जाएगा. इसके अलावा जामुन से भी वाइन बनाने की अनुमति दी जाएगी. माइक्रो ब्रेवरीज खोलने की भी अनुमति दी जाएगी.
नगरीय क्षेत्रों में मिलेगा भू अधिकार
नगरीय क्षेत्र में सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा. इसमें यदि मकान के साथ दुकान भी चलती है तो उसका भी अधिकार दिया जाएगा. वहीं गांव की भूमि पर रहने वाले और यदि उनके पास भूमि का अधिकार नहीं है तो आवासीय, व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग करने पर प्रीमियम और भू भाटक की गणना के आधार पर 120 फीसदी प्रीमियम के बाद पट्टा दिया जाएगा. एक परिवार को सिर्फ एक बार ही लाभ दिया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग करने के लिए संशोधन करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया.
- प्रदेश के अस्पतालों के बाकी 75 फीसदी पदों की पूर्ति के सप्लीमेंट्री पदों का सृजन किया जाएगा, इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.
- नर्मदा घाट विकास प्राधिकरण में इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.
- प्रदेश के ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज और पाॅलीटेक्निक काॅलेजों में 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता को अधिकतम 30 हजार रुपए का मासिक मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
- सामान्य वर्ग कल्याण आयोग को मंजूरी दी गई, इसमें सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं पर विचार किया जाएगा. आयोग द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों को लांभांवित करने का विचार किया जाएगा.
- राज्य और राज्य के बाहर की परिसंपत्तियों के क्रियांवयन और उनके बेहतर उपयोग के लिए अलग से लोक परिसंपत्ति कंपनी बनाई जाएगी. इसकी शेयर पूंजी एक हजार करोड़ होगी.
- नरसिंहपुर बस डिपो को 19 करोड़ 99 लाख में बेचे जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही सुवासरा बस ऑफिस को 2 करोड़ 54 लाख में बेचा जाएगा.
- गैस पीड़ित (Bhopal gas victims benefits ) और उनके बच्चे गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान निरामयम योजना (MP Ayushman Niramayam scheme) के तहत करा सकेंगे.