भोपाल। राजधानी में अब सरकारी जमीनों पर मकान दुकान बनाने वालों को भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सकेगा, इसके लिए 30 साल तक स्थाई पट्टा दिया जाएगा. इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2014 से पहले बनाए गए मकानों दुकानों के मालिकों को ही मिलेगा. आवासीय निर्माण के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का 5% से 100% निर्माण क्षेत्र के हिसाब से और व्यवसायिक क्षेत्र के लिए 25% से 100% राशि जमा करानी होगी.
30 सालों तक मिलेगा मालिकाना हक
राजधानी में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं, जो पहले आवासी वाणिज्य इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन बाद में रिकॉर्ड में सरकारी हो गई, ऐसे क्षेत्रों में हुए निर्माण का सर्वे कार्य सभी सर्कलों में करवाया जा रहा है, यह सर्वे सभी तहसील स्तर पर एसडीएम करेंगे, इसमें जमीन का उपयोग आवासीय व्यवसायिक होने पर ही 30 साल का मालिकाना हक का पट्टा मिलेगा, कृषि भूमि पर अवैध मकान बना है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा.
इस योजना के लिए यह पात्रता जरूरी
इसके तहत समय सीमा में 31 दिसंबर 2014 से पहले जमीन पर काबिज लोगों को ही भूस्वामी पट्टे और मालिकाना हक दिया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं. उसे पूरा करने के बाद ही जमीन का प्रीमियम और भू भाटक जमा करने पर संबंधित एसडीएम कार्यालय से मालिकाना हक के प्रमाण पत्र और भूस्वामी के पट्टे दिए जाएंगे. इसे एक तरह से एनओसी माना जाएगा, उसके बाद यह लोग बैंक से लोन भी ले सकेंगे और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त भी कर सकेंगे.