हैदराबाद।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाले ऑटो डेबिट सिस्टम की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है. जिसके बाद 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto Debit Payment System) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नए नियम के तहत पेटीएम, फोन पे (Paytm, Phone Pay) जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digital Payment Platforms) को किस्त या बिल के पैसे काटने (EMI) के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी.
क्या है नया नियम?
इन नियमों के तहत सितंबर के बाद से बैंकों को ऑटो-डेबिट भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. इसके बाद भुगतान केवल तभी हो पाएगा, जब ग्राहक मंजूरी देगा. भुगतान रकम 5 हजार रुपए से ज्यादा होने पर बैंक द्वारा ग्राहक को ओटीपी भी भेजा जाएगा. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन SMS के जरिए भेजा जाएगा.
EMI काटने से पहले हर बार लेनी होगी परमिशन
अक्टूबर से नए ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होगा. जिसके बाद बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी. ग्राहकों की मंजूरी के बाद ही पैसे काटे जाएंगे.