भोपाल। राजधानी जिला न्यायालय की सीबीआई कोर्ट द्वारा आज व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया. दोनों आरोपी भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 471, 468 सहित धारा 120 बी के तहत दोषी पाए गए हैं.
परीक्षा में हुई थी गड़बड़ी
दरअसल, मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) प्रदेश की शासकीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता रहा है. इसी क्रम में 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, वर्ग-2 में (MP Vyapam scam constable recruitment) व्यापक रूप से गड़बड़ी प्राप्त हुई थीं. गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था.