जबलपुर।स्कूलों के पूरी फीस वसूलने (mp schools fee hike) के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में ( pil file in high court) जनहित याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक आदेश के तहत कोरोना काल खत्म होने के बाद निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी फीस (schools fee hike) वसूलने की अनुमति दी थी. जिसके बाद निजी स्कूल अभिभावकों से मनमाने ढ़ंग से फीस वसूल रहे हैं. ऐसी कई शिकायतें सामने आने के बाद इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसके खिलाफ नई याचिका दाखिल की है.
क्या टल गया है कोरोना संकट?
देश में एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने लगा है. एक्सपर्ट भी इसे तीसरी लहर की आहट बता रहे हैं. उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की तैयारी में है. नया वेरिएंट अमीक्रोन भी दहशत फैला रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी करोना संकट टला नहीं है. प्रदेश सरकार ने भी एक बार फिर से स्कूलों में भी आधी क्षमता से छात्रों को प्रवेश देने के सरकार ने निर्देश दिए हैं, हालांकि अभी ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की गई हैं. बावजूद इसके फीस वसूलने के अपने आदेश में राज्य सरकार ने कोई बदलाव नहीं किए हैं.