भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपीनियन पोल के विषय में निर्देश जारी किये हैं. निर्देश में बताया गया है कि ''किसी भी तरह के ओपीनियन पोल का प्रसारण मतदान समाप्ति तक नहीं किया जाएगा. 48 घंटों की समयावधि के दौरान जनता के समक्ष चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. ओपिनियन पोल के परिणाम भी निर्वाचन संबंधी बात के अन्तर्गत आते हैं''.
MP Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, मतदान समाप्ति तक नहीं किया जाएगा ओपीनियन पोल का प्रसारण
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपीनियन पोल के विषय में जरूरी निर्देश दिये हैं. ''किसी भी तरह के ओपीनियन पोल का प्रसारण पूरी तरह से मतदान समाप्ति तक नहीं किया जाएगा. पहले चरण के मतदान के ओपीनियन पोल्स भी दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद ही जारी किए जाएंगे''. (MP Nikay Chunav) (State election commission issued instructions regarding exit polls)
एग्जिट पोल के लिए यह रहेंगे नियम: पहले चरण के मतदान के ओपीनियन पोल्स भी दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद ही जारी किए जाएंगे. यानी कि निकाय चुनाव से संबंधित सभी तरह के ओपीनियन पोल्स का प्रसारण 13 जुलाई को मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद यानि 5 बजकर 30 मिनट के बाद ही किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के चुनाव का मतदान 06 जुलाई को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा. पहले चरण का चुनाव परिणाम 17 जुलाई को और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को आएंगे.
(MP Nikay Chunav) (State election commission issued instructions regarding exit polls)