भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाने की तैयारी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ दिलाने की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं.
निर्वाचन की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ लेना अनिवार्य:राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि- " मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में नगरपालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा. यदि नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे महापौर और पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है ".